कोरबा 12 दिसंबर 2023/ वर्ष 2023-24 अंतर्गत पुनर्गठित मौसम आधारित उद्यानिकी रबी फसल टमाटर, बैगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, प्याज एवं आलू के लिए बीमा हेतु अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक निर्धारित की गई है। इसी तारतम्य में सीईओ श्री विश्वदीप ने पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु जनजागरूकता के लिए मोबाइल वैन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।
उद्यान विभाग के सहायक संचालक श्रीमती आभा पाठक ने बताया कि शासन द्वारा साग-सब्जी की खेती करने वाले उद्यानिकी कृषकों को प्रतिकूल मौसम से होने वाले क्षति से बचाने के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गई है। उन्होंने बताया कि इच्छुक ऋणी-अऋणी किसान अपने नजदीकी लोक सेवा केन्द्र, बैंक शाखा, सहकारी समिति या बीमा कम्पनी, भारतीय कृषि बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि से सम्पर्क कर अपने उद्यानिकी फसलों का बीमा करा सकते हैं। रबी वर्ष 2023-24 के अंतर्गत टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, प्याज एवं आलू की फसलें शामिल हैं। इस हेतु इच्छुक ऋणी अऋणी कृषक 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना में सभी ऋणी/अऋणी (भूधारक एवं बटाईदार) जो इस योजना में शामिल होने के इच्छुक हैं ऐसे कृषकों को घोषणा पत्र के साथ फसल बुआई प्रमाण पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्वघोषणा पत्र सहित संबंधित अन्य जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। चयनित उद्यानिकी फसलों का बीमा कराए जाने के लिए किसानों को उन फसलों के लिए निर्धारित ऋणमान का 05 प्रतिशत प्रीमियम राशि के रूप में देना होगा, शेष प्रीमियम की राशि 50-50 प्रतिशत राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि अधिसूचित फसलों में टमाटर के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 88 हजार रूपए एवं कृषक अंश राशि प्रति हेक्टेयर 4400 रूपए निर्धारित की गई है। इसी तरह बैंगन के लिए बीमित राशि 57 हजार रूपए एवं कृषक अंश 2850 रूपए, फूलगोभी के लिए बीमित राशि 54 हजार रूपए एवं कृषक अंश राशि 2700 रूपए, पत्तागोभी के लिए बीमित राशि 54 हजार रूपए एवं कृषक अंश राशि 2700 रूपए, प्याज के लिए बीमित राशि 55 हजार रूपए एवं कृषक अंश राशि 2750, आलू के लिए बीमित राशि 96 हजार रूपए एवं कृषक अंश राशि 4800 रूपए जमा करना होगा।
किसानों को विभिन्न मौसमी जोखिम जैसे कम या अधिक तापमान, कम या अधिक वर्षा या बेमौसम वर्षा, बीमारी अनुकूल मौसम कीट एवं व्याधि, ओलावृष्टि एवं चक्रवाती हवाएं, हवा की गति से फसलों को होने वाली क्षति से फसल बीमा का नियमानुसार लाभ प्राप्त होगा। रबी मौसम के टमाटर, बैगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, प्याज एवं आलू फसल हेतु ओलावृष्टि हवाएं की स्थिति में कृषक इसकी सूचना सीधे बीमा कम्पनी के टोल फ्री नं. 1800-419-0344/14447 पर अथवा लिखित रूप में 72 घंटे के भीतर संबंधित बैंक, स्थानीय राजस्व, उद्यानिकी, कृषि अधिकारी अथवा जिला उद्यान अधिकारी को बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति का विवरण सहित सूचित कर सकते हैं।
विस्तृत जानकारी के लिए किसान अपने निकटतम शासकीय उद्यान रोपणी पताड़ी विकासखण्ड कोरबा, शासकीय उद्यान रोपणी पटियापाली विकासखण्ड करतला, शासकीय उद्यान रोपणी पंडरीपानी विकासखण्ड कटघोरा, शासकीय उद्यान रोपणी नगोई विकासखण्ड पोड़ी-उपरोड़ा एवं शासकीय उद्यान रोपणी लाफा विकासखण्ड पाली में संपर्क कर सकते हैं।
/सुरजीत/
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