मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री प्रफ्फुल कुमार ठाकुर (भापुसे) द्वारा आई.पी.एल के क्रिकेट मैचों में होने वाले सट्टा पर अंकुश लगाने हेतु अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही किये जाने के दिये दिशा निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पंकज पटेल (रापुसे) एवं श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सक्ति डाॅ0 भुनेश्वरी पैकरा के मार्गदर्शन में सक्रिय मुखबिर तैनात कर सूचना संकलन किया जा रहा है कि दिनांक 29.04.2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि रानीसागर तालाब के पास भुपेन्द्र राठौर अपने मोबाईल के माध्यम से क्रिकेट मैच में हारजीत का प्रत्येक रन-बाल एवं विकेट पर रूप्ये पैसा का दांव लगाकर सट्टा खिला रहा है। सूचना पर तत्काल मुखबीर के बताये स्थान रेड कार्यवाही किया गया। रेड कार्यवाही पर रानीसागर पारा के तालाब के पास एक ब्यक्ति मोबाईल चलाते मिला जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम भुपेन्द्र राठौर पिता सतीश राठौर उम्र 28 वर्ष पता – रानीसागर पारा वार्ड नंबर 09 सक्ती का निवासी होना बताया। जिसके मोबाईल को चेक करने पर आई.पी.एल. सट्टा का अलग-अलग साईट बेटिंग एप्प के माध्यम से आनलाईन सट्टा संचालित होना तथा इसी एप्प के माध्यम से क्यू-आर कोड जनरेट कर अलग अलग साईट से अपना आईडी बनाकर तथा उस आईडी को अलग अलग लोगों को व्हाट्सप के माध्यम से बांटकर अपने आईडी पासवार्ड देकर आईपीएल सट्टा से लाखो रूपये का रकम प्राप्त करना पाया गया। आरोपी भुपेन्द्र राठौर को आनलाईन सट्टा खिलाने तथा अपना आईडी पासवर्ड शेयर करने के संबंध में वैध कागजात पेश करने हेतु नोटिस देने पर कोई कागजात नही होना लेखकर दिया। आरोपी भुपेन्द्र राठौर के मोबाईल से आनलाईन सट्टा खिलवाने का साक्ष्य पाये जाने से वजह सबूत में जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी का कृत्य धारा- 07 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 का घटित करना पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से दिनांक 30.04.2025 विधिवत गिरफतार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
उपरोक्त कार्रवाई में थाना सक्ती पुलिस एवं साइबर टीम सक्ती की अहम भूमिका रही।
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