जांजगीर-चांपा 29 मई 2026। छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन मई-2026 के मद्देनजर मदिरा बिक्री पर प्रतिबंध संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त निर्देशाानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में “शुष्क अवधि/शुष्क दिवस” घोषित किया गया है।
सहायक आयुक्त आबकारी ने बताया कि नगर पंचायत बम्हनीडीह में 01 जून 2026 को होने वाले मतदान को लेकर 30 मई 2026 सायं 5 बजे से 01 जून 2026 को मतदान समाप्ति तक विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकान बम्हनीडीह एवं विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकान अहाता बम्हनीडीह बंद रहेंगे। वहीं मतगणना दिवस 04 जून 2026 को भी उक्त दुकान पूर्ण दिवस बंद रहेंगे। इसी प्रकार त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन अंतर्गत ग्राम पंचायत बुड़गहन में पंच पद हेतु निर्वाचन के लिए 30 मई 2026 अपरान्ह 3 बजे से 01 जून 2026 को मतदान एवं मतगणना समाप्ति तक देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान बुड़गहन एवं देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान अहाता बुड़गहन बंद रहेंगे। उक्त अवधि के दौरान संबंधित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार से मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिले की शेष मदिरा दुकानें पूर्व की भांती यथावत खुली रहेगी।
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