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    Chhattisgarh

    देश में नए आपराधिक कानून लागू, अलग-अलग राज्यों में दर्ज हुए पहले केस, यहां पढ़ें

    News EditorBy News EditorJuly 2, 2024No Comments5 Mins Read
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    नई दिल्ली : देश में सोमवार को तीन नये आपराधिक कानून लागू हो गए, जिसके तहत विभिन्न राज्यों में अलग-अलग मामलों में पहली प्राथमिकियां दर्ज की गयीं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली पुलिस ने कमला मार्केट इलाके में एक रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ नये आपराधिक कानून ‘भारतीय न्याय संहिता’ के प्रावधानों के तहत रविवार देर रात पहली प्राथमिकी दर्ज की। यह प्राथमिकी ठेले पर पानी और तम्बाकू उत्पाद बेचकर सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध करने के आरोप में दर्ज की गई। इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली का मामला देश में दर्ज पहली प्राथमिकी नहीं है। उन्होंने कहा कि नये कानूनों के तहत पहला मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आधी रात से कुछ देर बाद दर्ज किया गया था, यह मामला मोटरसाइकिल चोरी का था।

    रेहड़ी पटरी वालों के खिलाफ दर्ज

    उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस ने जांच के बाद रेहड़ी पटरी वाले के खिलाफ दर्ज मामले को ‘‘खारिज’’ कर दिया है। उन्होंने मीडिया से कहा, ‘‘समीक्षा के प्रावधानों का उपयोग करके पुलिस ने इस मामले को खारिज कर दिया है।’’ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023 सोमवार से पूरे देश में प्रभावी हो गए। इन तीनों कानून ने ब्रिटिश कालीन कानूनों क्रमश: भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और ‘इंडियन एविडेंस एक्ट’ की जगह ली है। उत्तर प्रदेश में भारतीय न्याय संहिता के तहत पहली प्राथमिकी अमरोहा जिले के रेहरा थाने में दर्ज की गई।

    यूपी पुलिस ने लिखा- इतिहास रचा जा रहा है

    उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘इतिहास रचा जा रहा है। अमरोहा जिले का रेहरा थाना उत्तर प्रदेश में नये भारतीय न्याय संहिता के तहत प्राथमिकी दर्ज करने वाला राज्य का पहला पुलिस थाना बन गया है।’’ बीएनएस के तहत राजवीर उर्फ राजू और भूप सिंह उर्फ भोलू के खिलाफ धारा 106 (लापरवाही से मौत) के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। नोएडा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए पहली प्राथमिकी दर्ज की और मामले के सिलसिले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि मुकदमा मध्य नोएडा पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत सूरजपुर थाने में दर्ज किया गया।

    महाराष्ट्र में दर्ज हुई एफआईआर

    महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य विधानसभा में बताया कि बीएनएस के तहत राज्य में पहली प्राथमिकी सोमवार को सिंधुदुर्ग जिले में सावंतवाड़ी पुलिस द्वारा दर्ज की गई। फडणवीस ने सदन में कहा कि नये आपराधिक कानूनी प्रावधानों के तहत पहली प्राथमिकी सावंतवाड़ी थाने में देर रात दो बजकर 19 मिनट पर दर्ज की गई। ओडिशा पुलिस ने सोमवार को एक निजी कंपनी के कर्मचारी को कथित रूप से धमकाने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस के प्रावधानों के तहत राज्य में पहली प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस के मुताबिक, पीड़ित के बेटे रुद्र प्रसाद दास की शिकायत पर भुवनेश्वर के लक्ष्मीसागर थाने में बीएनएस की धारा 126(2), 115(2), 109, 118(1) और 3(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

    लापरवाही से गाड़ी चलाने को लेकर केस दर्ज

    केरल के कोंडोट्टी पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले एक इलाके में तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में कर्नाटक के 24 वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ सोमवार सुबह नयी आपराधिक संहिता, भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत पहली प्राथमिकी दर्ज की गई है। कोंडोट्टी थाने की पुलिस ने कर्नाटक के मादिकेरी के रहने वाले शफी के खिलाफ बीएनएस की धारा 281 (सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाना) और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194डी के तहत मामला दर्ज किया है। झारखंड के रांची में भारतीय न्याय संहिता के तहत पहली प्राथमिकी कोतवाली पुलिस ने दर्ज की। अधिकारियों ने बताया कि रश्मि कुमारी चौधरी नाम की महिला की शिकायत पर सोमवार सुबह बीएनएस की धारा 303 और 305 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जो चोरी से संबंधित है।

    जम्मू-कश्मीर में भी केस दर्ज

    जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बीएनएस के तहत अनंतनाग, श्रीनगर, बारामूला और कुलगाम जिलों में पहली प्राथमिकियां दर्ज की। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया, ”यह ऐतिहासिक क्षण कश्मीर क्षेत्र के भीतर न्याय प्रदान करने की प्रणाली में एक नये युग की शुरुआत का प्रतीक है।” वहीं तमिलनाडु पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत, राज्य के कई हिस्सों में मारपीट, चोट पहुंचाने आदि सहित कई अपराधों के लिए प्राथमिकियां दर्ज कीं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्न शर्मा ने कहा कि नागांव जिले में भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत पहली प्राथमिकी दर्ज की गयी। उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुकदमा दोपहर 12 बजकर 32 मिनट पर नागांव सदर थाने में दर्ज किया गया।

    यौन संबंध पर क्या है नियम?

    शर्मा ने कहा, ”नयी भारतीय न्याय संहिता के तहत 18 वर्ष से कम उम्र में सहमति से यौन संबंध बनाना भी दुष्कर्म के समान और दंडनीय है।” मुख्यमंत्री ने कहा कि विवाहित महिलाओं के लिए सहमति से यौन संबंध बनाने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में बीएनएस) के तहत पहला मामला मंडी जिले के धनोटू थाने में दर्ज किया गया। हिमाचल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, धनोटू थाने में देर रात एक बजकर 58 मिनट पर एक मामला दर्ज किया गया। वहीं, पंजाब पुलिस ने नये आपराधिक कानूनों के तहत संगरूर में पहली प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ”नये कानूनों के तहत, पहली प्राथमिकी सदर धुरी थाने में दर्ज की गयी। पहली प्राथमिकी चोरी के आरोप से संबंधित है।

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