मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्रीमान् पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा (भापुसे) द्वारा नशीले पदार्थों के कारोबारियों पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के दिये गये दिशा निर्देश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रमा पटेल (रा.पु.से.) एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती मनीष कुंवर (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन में क्षेत्र में सक्रिय मुखबिर तैनात कर सूचना संकलन किया जा रहा है कि दिनांक 05.12.2024 को जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम जामपाली निवासी सोपाल सतनामी अवैध रूप से अपने घर के आगन में बिक्री करने के लिए कच्ची महुआ शराब रखा है कि सूचना पर पुलिस स्टाफ एवं गवाहन के मुखबिर के बताये स्थान पर रेड कार्यवाही किया जो सोपाल सतनामी के कब्जे से 05 लीटर क्षमता वाली एक पीले रंग की जेरिकेन में 05 लीटर एवं 01 लीटर वाली प्लास्टिक बाटल में 01 लीटर कुल 06 लीटर कच्ची महुआ शराब किमती 600/- रूपये। रखे हुये रंगेहाथ पकड़ा गया। जिसे उक्त शराब रखने के संबंध में वैध दस्तावेज/लायसेंस हो तो पेश करने हेतु नोटिस दिए जाने पर कोई वैध दस्तावेज या लायसेंस नहीं होना लिखित में दिया जिससे उपरोक्त शराब को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी सोपाल सतनामी पिता स्व. रामचरण सतनामी उम्र 60 साल साकिन जामपाली थाना सक्ती का कृत्य धारा सदर धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड लेकर जेल भेजा गया हैं।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक बृजेश कुमार तिवारी के नेतृत्व में प्र. आर. 50 उमेश साहू ,आरक्षक यादराम चन्द्रा, गणेश साहू तथा महिला आरक्षक दिव्यांयशा गोड़ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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