मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चौकी रामपुर, थाना कोतवाली के मर्ग क्रमांक 167/2021 धारा 174 जा.फौ. जांच में मृतक गिरधारी सिंह राजपूत पिता स्व० भार्गव सिंह राजपूत उम्र 64 साल साकिन सिंचाई कालोनी रामपुर की मृत्यु दिनाक 13.12.2021 को फॉसी लगने से हुई थी। मर्ग जॉच के दौरान घटनास्थल से मृतक के पहने पेट के पीछे पॉकेट से 02 पन्ने का सुसाईड नोट प्राप्त हुआ है। जिसे गवाहों के समक्ष जप्त किया गया है। मृतक द्वारा अपने सुसाईड नोट में बहु ज्योति राजपूत, उसकी माँ राजकुमारी बहन पूजा, भाई मोहन एवं जीजा लाला बहादुर नामक व्यक्तियों द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित करने से परेशान होकर सुसाईड किया है, सुसाईड नोट में लेख किया गया है। मर्ग जाँच के दौरान उक्त आरोपियों के विरूद्ध अपराध धारा 306, 34 भादवि का पाए जाने से दिनांक 02.07.2022 को चौकी रामपुर में अपराध कमांक 614/2022 कायम कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण में जप्तशुदा मृतक का सुसाईड नोट एवं मृतक का स्वाभाविक लिखावट को राजकीय परीक्षक प्रष्नास्पद प्रलेख छग शासन को हस्तलिपि परीक्षण भेजा गया। जिन्होंने अपने अभिमत में मृतक के द्वारा लिखा गया सुसाइड नोटस मृतक का ही होना लेख किया गया है। जिसके आधार पर आरोपीगण श्रीमती ज्योति सिंह राजपूत पति मनोज सिंह राजपूत उम्र 26 वर्ष 02. श्रीमती राजकुमारी राजपूत पति स्व ओमप्रकाष सिंह राजपूत उम्र 60 वर्ष 03 मोहन सिंह पिता स्व ओमप्रकाष सिंह राजपूत उम्र 23 वर्ष पता-सर्वमंगला नगर दुरपा रोड बरमपुर चौकी सर्वमंगला थाना कुसमुंडा जिला-कोरबा छ.ग. को दिनांक 31.10.2023 को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया है।
इस महत्वपूर्ण कार्यवाही में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा के निर्देषन में एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा के मार्गदर्षन में निरीक्षक मृत्युंजय पांडेय थाना प्रभारी सिविल लाईन रामपुर, सउनि दुर्गेष राठौर, आर 521 राकेष कर्ष, मआर 173 रेहाना की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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