कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा छ.ग. के आदेश क्रमांक/2831/स्था.2/अध्यापन व्यवस्था / 2024-25, कोरबा दिनांक 01.08.2024 द्वारा जिले के एकल शिक्षकीय, शिक्षक विहीन एवं शिक्षको की कमी वाले प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु जिले के अन्य शासकीय विद्यालयों में कार्यरत् अतिशेष सहायक शिक्षक को 88 प्राथमिक शालाओं में एवं शिक्षको को 18 माध्यमिक शालाओं में उनके द्वारा प्रदत्त सहमति एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा दिए गये प्रस्ताव के आधार पर उपरोक्तानुसार शालाओं में आगामी आदेश पर्यन्त अध्यापन कार्य हेतु आदेशित किया गया है। इन संस्थाओं में अध्यापन व्यवस्था प्रभावित न हो इस उद्देश्य से शिक्षको को अध्यापन कार्य करने हेतु आदेशित किया गया है। शासन द्वारा संबंधित विद्यालयों में नियमित पदस्थापना होने उपरांत उक्त व्यवस्था स्वतः ही समाप्त हो जायेगी। संबंधित अतिशेष शिक्षको की वेतन व्यवस्था पूर्ववत् संस्था से किया जा रहा है।
उक्त विद्यालयों में शिक्षको की कमी के कारण अध्यापन व्यवस्था प्रभावित हो रही थी, जिसके कारण शाला विकास समिति एवं पालको की मांग पर उक्त विद्यालयों में प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम 2 एवं माध्यमिक शालाओं में न्यूनतम 3 तथा दर्ज संख्या के अनुपात में शिक्षको की व्यवस्था कलेक्टर महोदय के अनुमोदन के पश्चात् की गई है।
ज्ञात हो की संस्था में पदस्थ / कार्यरत् शिक्षको का पे-डाटा संबंधित संस्था के प्रधान पाठक, शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, ग्राम पंचायत सरपंच एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के हस्ताक्षर एवं परीक्षण उपरांत ही विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी / संबंधित डीडीओ के द्वारा संबंधितो को वेतन भुगतान की कार्यवाही की जाती है। अतः स्पष्ट है कि पोर्टल में प्रकाशित खबर मिथ्या निराधार एवं दूर्भावना से ग्रसित होकर की गई है।
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