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    Home » पीडीएस के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डों में दर्ज सभी सदस्यों का ई-केवायसी अनिवार्य
    Chhattisgarh

    पीडीएस के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डों में दर्ज सभी सदस्यों का ई-केवायसी अनिवार्य

    News EditorBy News EditorJune 17, 2025No Comments2 Mins Read
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    जांजगीर-चांपा 17 जून 2025 / जिला खाद्य अधिकारी श्री कौशल साहू ने बताया कि भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के निर्देशानुसार एक राष्ट्र एक राशनकार्ड योजना के अंतर्गत समस्त राशनकार्डधारियों का आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किया जाना है। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 81.56 लाख राशनकार्ड प्रचलन में हैं, जिनमें कुल 2.73 करोड़ सदस्य पंजीकृत हैं। इनमें से 2.35 करोड़ सदस्यों का ई-केवायसी कार्य पूर्ण हो चुका है, किन्तु अब भी 38 लाख सदस्यों का ई-केवायसी शेष है। भारत सरकार द्वारा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ई-केवायसी से छूट दी गई है। सभी उचित मूल्य दुकानों में संचालित ई-पॉस मशीन में ई-केवायसी की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा जारी मेरा ई-केवायसी एप्प के माध्यम से भी ई-केवायसी कर सकते है। मेरा ई-केवायसी एप्प के माध्यम से ई-केवायसी करने हेतु एंड्रायड मोबाईल में गूगल प्ले स्टोर से एप्प डाउनलोड कर हितग्राही राज्य का चयन कर अपना आधार नंबर डालकर, आधार ओटीपी के माध्यम से फेस ई-केवायसी कर सकते है। राशनकार्डाे में पंजीकृत सभी जिन्होंने अभी तक ई-केवायसी नहीं कराया है, ऐसे सभी हितग्राही किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने हेतु 30 जून, 2025 तक अपना ई-केवायसी अनिवार्य रूप से पूर्ण कराने कहा गया है

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