कोरबा, 1 नवंबर 2026/ शासकीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता और लापरवाही पाए जाने पर कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने पटवारी श्री मिथलेश वर्मा, प.ह.नं. 40 भैरोताल, तहसील दर्री को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील अजगरबहार निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1673/भू.अ./पट.स्था./2026, दिनांक 1 अक्टूबर 2026 के माध्यम से श्री वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में भू-अभिलेख नियमावली के अनुसार दैनिक डायरी संधारित नहीं करने, कृषकों से संबंधित एग्रीस्टैक पंजीयन एवं बकेट क्लेम डिजिटल कॉप मोबाइल ऐप में प्रविष्टि कार्य प्रारंभ नहीं करने, नक्शा बंटाकन और अभिलेख दुरुस्ती के कार्य लंबित रखने तथा खरीफ वर्ष 2025-26 की मैनुअल गिरदावरी से संबंधित कार्य पीवी के माध्यम से नहीं किए जाने का उल्लेख था।
श्री वर्मा ने नोटिस का जवाब 5 अक्टूबर 2026 को कार्यालय कलेक्टर, भू-अभिलेख शाखा में प्रस्तुत किया। जवाब संतोषप्रद एवं समाधानकारक नहीं पाए जाने के साथ ही उनके 13 अक्टूबर 2026 से लगातार शासकीय कर्तव्यों से अनुपस्थित रहने की जानकारी मिली। इससे चक्रवात अर्नब के कारण हुई फसल क्षति के आकलन तथा धान खरीदी से पहले कृषकों की समस्याओं के समाधान से जुड़े कार्य प्रभावित हुए।
उक्त कृत्य को सेवा में व्यवधान तथा पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3(1) एवं नियम 3(क), (ख), (ग) के उल्लंघन पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है।




