मामले का विवरण इस प्रकार है कि 24 मई 2026 को नाबालिग बालिका को आरोपी द्वारा बहला- फुसलाकर भगा ले गया था। परिजनों की सूचना रिपोर्ट पर थाना पामगढ़ में अपराध क्रमांक 222/2026 धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
थाना पामगढ़ पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए अपहृता एवं आरोपी की पातासाजी की जा रही थी। इसी कड़ी में दिनांक 27 मई 2026 को मुखबिर की सूचना पर आरोपी दीपक चौहान उम्र 33 वर्ष निवासी कोरबा एसईसीएल ब्लाक थाना मानिकपुर जिला कोरबा को पकड़ा जिसको पूछताछ करने पर अपने एक अन्य साथी के साथ नाबालिग को बहला -फुसलाकर भगा ले जाना और शादी का झांसा देकर अनाचार करना जुर्म स्वीकार किया गया।
पुलिस टीम: इस कार्रवाई में थाना प्रभारी पामगढ़ निरीक्षक सावन सारथी, उप निरीक्षक कृष्ण कुमार साहू, सउनि सरोज पाटले, मप्रआर मंजू सिंह, प्रधान आरक्षक विजय निराला, आरक्षक बेदराम पटेल, सूरज पाटले, मआर मोनिका जोगी, सविता पटेल और सैनिक अनिल दिनकर का सराहनीय योगदान रहा।


