दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर आज (17 जुलाई) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सरकार आगामी मॉनसून सत्र में इस अध्यादेश को बिल के रूप में पेश कर रही है. अभी अध्यादेश जिस रूप में है, संसद द्वारा पास होने के बाद हो सकता है कि उसमें बदलाव हो. इसलिए बेहतर होगा कि इसे संसद की मंजूरी तक का इंतजार कर लिया जाए.
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि वो प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को सुनवाई के लिए संविधान पीठ को भेज सकता है.
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार ने आर्टिकल 239AA(7) के तहत मिले अधिकार का इस्तेमाल करके दिल्ली सरकार से प्रशासनिक अधिकारियों का नियंत्रण अपने पास ले लिया है. केंद्र ने एक तरीके से संविधान में संशोधन किया है.हमें ये देखना है कि क्या सरकार ऐसा कर सकती है, मुझे नहीं लगता कि संविधान पीठ के पहले दिए गए दो फैसलों में इस पहलू को कवर किया गया है, लिहाजा हम इस मसले को आगे विचार के लिए संविधान पीठ को भेजने पर विचार कर रहे हैं